- योजना श्रेणी / विभाग: STREET VENDOR LOAN
- मुख्य लाभ व उद्देश्य: ₹15,000 → ₹25,000 → ₹50,000 बिना गारंटी लोन, योजना 31 मार्च 2030 तक
- ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।
PM SVANidhi Scheme 2026: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी (Street Vendors) और छोटे फल-सब्जी विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' (पीएम स्वनिधि) योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत बिना किसी संपत्ति गारंटी (Collateral-Free Loan) के ₹15,000 से लेकर ₹50,000 तक का वर्किंग कैपिटल लोन बैंकों द्वारा दिया जाता है।
1. पीएम स्वनिधि लोन की मुख्य विशेषताएं एवं ब्याज सब्सिडी
| ऋण किस्त (Loan Tranche) | अधिकतम लोन राशि | पुनर्भुगतान अवधि (Tenure) | ब्याज सब्वेंशन एवं कैशबैक |
|---|---|---|---|
| 1st Tranche Loan | ₹10,000 | 12 महीने | 7% वार्षिक सब्सिडी + ₹1,200 कैशबैक |
| 2nd Tranche Loan | ₹20,000 | 18 महीने | 7% वार्षिक सब्सिडी + ₹1,200 कैशबैक |
| 3rd Tranche Loan | ₹50,000 | 36 महीने | 7% सब्सिडी सीधे बैंक खाते में क्रेडिट |
2. pmsvanidhi.mohua.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं।
- अपने मोबाइल नंबर द्वारा लॉगिन कर वेंडीग्राम सर्टिफिकेट / Letter of Recommendation (LOR) दर्ज करें।
- आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक और विक्रेता पहचान पत्र (Vending ID Card) अपलोड करें।
- अपनी पसंदीदा बैंक शाखा का चयन करें — बैंक द्वारा डिजिटल ई-केवाईसी के पश्चात लोन राशि खाते में डिस्बर्स होगी।
3. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या डिजिटल लेनदेन (Paytm, PhonePe, BHIM) करने पर अतिरिक्त लाभ मिलता है?
उत्तर: हाँ, मासिक डिजिटल लेनदेन करने वाले वेंडर्स को प्रतिवर्ष ₹1,200 (₹100 प्रति माह) तक का नकद कैशबैक प्रोत्साहन दिया जाता है।
Q2. यदि वेंडिंग आईडी कार्ड नहीं है तो क्या करें?
उत्तर: आप अपने स्थानीय निकाय (ULB/नगर निगम) से सिफारिश पत्र (Letter of Recommendation - LOR) हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।



