- योजना श्रेणी / विभाग: BIHAR SENIOR PENSION
- मुख्य लाभ व उद्देश्य: बिहार में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को बिना BPL शर्त सार्वभौमिक मासिक पेंशन
- ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana - MVPY) राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक स्वाभिमान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक सार्वभौमिक (Universal) पेंशन योजना है, जिसमें गरीबी रेखा (BPL) की कोई बाध्यता नहीं है—राज्य का प्रत्येक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का पात्र बुजुर्ग इसका लाभ ले सकता है।
1. मासिक पेंशन दरें एवं वित्तीय प्रावधान
आयु वर्ग के अनुसार पेंशन राशि इस प्रकार निर्धारित है:
- 60 से 79 वर्ष की आयु तक: लाभार्थी बुजुर्ग को ₹400 प्रति माह की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर: 80 वर्ष की उम्र पूरी करते ही पेंशन राशि स्वतः बढ़ाकर ₹500 प्रति माह कर दी जाती है।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): पूरी पेंशन राशि बिना किसी बिचौलिए के पीएफएमएस (PFMS) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-सीडेड बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
2. पात्रता शर्तें और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
पेंशन स्वीकृति के प्रमुख नियम:
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 60 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- आवेदक केंद्र या राज्य सरकार से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- आवेदन का माध्यम: वरिष्ठ नागरिक स्वयं अथवा नजदीकी वसुधा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पोर्टल sspmis.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र), बैंक पासबुक और आधार सहमति पत्र (Aadhaar Consent Form)।
3. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या पेंशन चालू रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाणीकरण (Life Verification) कराना पड़ता है?
उत्तर: हाँ, प्रत्येक लाभार्थी को वर्ष में एक बार अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या प्रखंड कार्यालय में बायोमेट्रिक ई-केवाईसी या जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होता है ताकि पेंशन निर्बाध रूप से जारी रहे।
Q2. आवेदन के कितने दिनों बाद पेंशन शुरू होती है?
उत्तर: प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) स्तर पर दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के बाद आमतौर पर 30 से 45 कार्यदिवसों के भीतर स्वीकृति आदेश जारी हो जाता है।



