- योजना श्रेणी / विभाग: PENSION REFORM 2026
- मुख्य लाभ व उद्देश्य: यूनिफाइड पेंशन स्कीम: 50% एश्योर्ड पेंशन, महंगाई राहत और NPS से स्विच करने के नियम
- ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।
Unified Pension Scheme (UPS) vs NPS vs OPS 2026: केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी गई है। यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) की निश्चित पेंशन गारंटी और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंशदायी मॉडल (Contributory Model) का एक संतुलित रूप है। सरकारी कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें NPS में बने रहना चाहिए या UPS का विकल्प चुनना चाहिए?
1. UPS vs NPS vs OPS — 7 प्रमुख बिंदुओं पर तुलना तालिका
| विशेषता / मापदंड | पुरानी पेंशन योजना (OPS) | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) | यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी अंशदान (Employee Contribution) | शून्य (0%) | 10% (Basic + DA) | 10% (Basic + DA) |
| सरकार का अंशदान (Govt Contribution) | पूर्ण वित्तीय भार सरकार पर | 14% (Basic + DA) | 18.5% (Basic + DA) |
| एश्योर्ड पेंशन (Assured Pension) | अंतिम Basic Pay का 50% | बाजार रिटर्न पर निर्भर (No Guarantee) | पिछले 12 महीनों के औसत Basic का 50% |
| फैमिली पेंशन (Family Pension) | कर्मचारी की पेंशन का 50% - 60% | चयनित Annuity प्लान अनुसार | कर्मचारी की पेंशन का 60% निश्चित |
| न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन (Min Pension) | ₹9,000 / माह | कोई निश्चित न्यूनतम नहीं | ₹10,000 / माह (10 वर्ष सेवा पर) |
| महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) | AICPI इंडेक्स अनुसार देय | उपलब्ध नहीं | AICPI-IW अनुसार DR देय (सेवा निवृत के बाद भी) |
| सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि (Lump Sum) | ग्रेच्युटी + GPF | कुल कॉर्पस का 60% टैक्स-फ्री निकासी | ग्रेच्युटी + प्रत्येक 6 माह की सेवा पर मासिक वेतन का 1/10वां हिस्सा |
2. UPS पेंशन की गणना का वास्तविक उदाहरण (Calculation Example)
मान लीजिए कि एक कर्मचारी 28 वर्ष की सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त होता है और सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों का उसका औसत मूल वेतन (Basic Pay) ₹70,000 प्रतिमाह है:
- मासिक एश्योर्ड पेंशन (Assured Pension): ₹70,000 का 50% = ₹35,000 प्रतिमाह।
- महंगाई राहत (Dearness Relief): पेंशन राशि पर समय-समय पर घोषित DR प्रतिशत अतिरिक्त जुड़ेगा (जैसे 50% DR होने पर ₹17,500 अतिरिक्त = ₹52,500 कुल पेंशन)।
- पेंशनर की मृत्यु पर फैमिली पेंशन: ₹35,000 का 60% = ₹21,000 प्रतिमाह + DR जीवनसाथी को।
- अतिरिक्त एकमुश्त राशि (Lump Sum on Superannuation): 28 वर्ष सेवा (56 छमाही) × [ (Basic + DA) / 10 ] — यह ग्रेच्युटी के अतिरिक्त देय होगा और पेंशन राशि में से नहीं काटा जाएगा।
3. NPS से UPS में स्विच करने का नियम
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) तथा वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्तमान में NPS में नामांकित सभी केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार (One-time Option) UPS चुनने का विकल्प दिया गया है। जो कर्मचारी 2004 के बाद NPS के तहत रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी एरियर सहित UPS का विकल्प प्रदान किया जा रहा है।
4. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी UPS का लाभ मिलेगा?
उत्तर: केंद्र सरकार ने राज्यों को UPS मॉडल अपनाने की स्वायत्तता दी है। कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए UPS लागू करने की घोषणा की है।
Q2. यदि सेवा अवधि 25 वर्ष से कम है, तो पेंशन कैसे तय होगी?
उत्तर: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पर ₹10,000 मासिक न्यूनतम पेंशन मिलेगी। 10 से 25 वर्ष के बीच सेवा होने पर अनुपात (Proportionate Basis) के आधार पर 50% से आनुपातिक पेंशन निर्धारित होगी।
Q3. क्या UPS में NPS की तरह कॉर्पस का 60% एकमुश्त निकाला जा सकता है?
उत्तर: नहीं। UPS में 50% एश्योर्ड पेंशन के बदले पूरा पेंशन फंड पेंशन ट्रस्ट में रहेगा, लेकिन सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अलावा अलग से सेवा आधारित एकमुश्त भुगतान मिलेगा।



