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✔ Fact-checked 2026-10-14 🏛 WOMEN SOCIAL SECURITY ⏱ 2 Min Read

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 2026: ₹1,000 से ₹2,500 मासिक पेंशन — पात्रता, नियम व नई लिस्ट

📅 प्रकाशित: 2026-10-14
🌐 भाषा: हिंदी (Hindi)
🔍 आधिकारिक स्रोतों से जांचा गया
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⚡ 30 सेकंड में समझें — मुख्य बिंदु (Quick Takeaways)
  • योजना श्रेणी / विभाग: WOMEN SOCIAL SECURITY
  • मुख्य लाभ व उद्देश्य: निराश्रित विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा — हर महीने सम्मानजनक पेंशन सीधे बैंक में
  • ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) 2026 देश की गरीब एवं बेसहारा विधवा महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद गरिमापूर्ण जीवन और वित्तीय स्वावलंबन प्रदान करने वाली एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के अंशदान को मिलाकर विधवा माताओं-बहनों को ₹1,000 से लेकर ₹2,500 प्रति माह तक की नियमित पेंशन दी जाती है।

1. विधवा पेंशन योजना की पात्रता व राज्यवार पेंशन राशि

योजना के अंतर्गत मुख्य मानदंड:

  • आयु सीमा 40 से 79 वर्ष: 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाएं इस योजना की पात्र हैं (79 वर्ष पूर्ण होने के बाद वे स्वतः वृद्धावस्था पेंशन श्रेणी में स्थानांतरित हो जाती हैं)।
  • मासिक पेंशन राशि: केंद्र सरकार के ₹300 प्रति माह आधार सहयोग के ऊपर राज्य सरकारों का अतिरिक्त अंशदान जुड़ता है (जैसे दिल्ली में ₹2,500/माह, हरियाणा में ₹3,000/माह, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में ₹1,000/माह, उत्तराखंड में ₹1,500/माह)।
  • बीपीएल (BPL) परिवार: आवेदिका का नाम गरीबी रेखा से नीचे (BPL) सूची में दर्ज होना चाहिए अथवा पारिवारिक वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
  • डीबीटी बैंक अंतरण: पेंशन राशि हर महीने सीधे महिला के व्यक्तिगत बचत खाते में बिना किसी बिचौलिए के जमा होती है।

2. आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

पेंशन के लिए आवेदन करने का तरीका:

  1. पति का आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)।
  2. महिला का आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र।
  3. आधिकारिक पोर्टल nsap.nic.in पर जाएं या अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट / समाज कल्याण विभाग पोर्टल (जैसे sspy-up.gov.in, ssp.rajasthan.gov.in आदि) पर ऑनलाइन आवेदन करें।
  4. तहसीलदार अथवा खंड विकास अधिकारी (BDO) द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

3. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. यदि विधवा महिला पुनर्विवाह (Remarriage) कर ले तो क्या पेंशन जारी रहेगी?
उत्तर: नहीं, पुनर्विवाह करने की स्थिति में विधवा पेंशन स्वतः बंद कर दी जाती है। योजना केवल निराश्रित विधवा महिलाओं के लिए है।

Q2. पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?
उत्तर: NSAP पोर्टल पर 'Track Application' विकल्प में जाकर अपना आवेदन नंबर या आधार नंबर दर्ज करके आप अपने आवेदन और मासिक भुगतान की स्थिति जांच सकते हैं।

📍 अपने राज्य की अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं देखें →
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प्रिया सिंह
सत्यापित शोधकर्ता एवं लेखक

प्रिया सिंह

पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ एवं सरकारी योजना शोधकर्ता। भारतीय नागरिकों तक पारदर्शी, सत्य और आधिकारिक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए समर्पित। तथ्य-जांच नीति देखें →