- योजना श्रेणी / विभाग: NATIONAL FOOD SECURITY
- मुख्य लाभ व उद्देश्य: 81 करोड़ से अधिक देशवासियों को पूरी तरह मुफ्त खाद्यान्न सुरक्षा
- ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) 2026 देश के 81.35 करोड़ से अधिक गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 100% निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की ऐतिहासिक योजना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे 2028 तक पूरी तरह मुफ्त जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
1. मुफ्त राशन के आवंटन नियम और कोटे का विवरण
राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला अनाज कोटा:
- प्राथमिकता वाले परिवार (Priority Households - PHH): राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य के नाम पर 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न (गेहूं/चावल/मोटा अनाज) प्रति माह शून्य लागत (Zero Cost) पर।
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY): सबसे निर्धन परिवारों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रति माह।
- शून्य भुगतान (100% Free): राशन डीलर द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क (₹1, ₹2 या ₹3) लेना गैरकानूनी है; यह खाद्यान्न पूरी तरह मुफ्त है।
- बायोमेट्रिक ई-पॉस (e-PoS) वितरण: राशन दुकानों पर केवल आधार बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन सत्यापन के माध्यम से ही पारदर्शी वितरण होता है।
2. वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) और ई-केवाईसी (e-KYC)
प्रवासी मजदूरों और नागरिकों के लिए अनिवार्य नियम:
- देश के किसी भी कोने में राशन उठाएं (ONORC): यदि आप अपने गृह राज्य से बाहर किसी अन्य शहर में मजदूरी या नौकरी कर रहे हैं, तो अपने मूल राशन कार्ड और आधार सत्यापन से स्थानीय उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अपना कोटा प्राप्त कर सकते हैं।
- अनिवार्य राशन कार्ड ई-केवाईसी: फर्जी कार्ड समाप्त करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का राशन डीलर की ई-पॉस मशीन पर आधार फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है।
- मेरा राशन ऐप (Mera Ration App): गूगल प्ले स्टोर से सरकारी 'Mera Ration' ऐप डाउनलोड कर आप अपनी निकटतम राशन दुकान, पिछले 6 माह का राशन उठाव और पात्रता आसानी से देख सकते हैं।
3. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. यदि राशन डीलर राशन देने से मना करे या पैसे मांगे तो कहां शिकायत करें?
उत्तर: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1967 या टोल-फ्री नंबर 14445 पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा राज्य खाद्य आपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।
Q2. क्या परिवार का कोई भी सदस्य राशन ला सकता है?
उत्तर: हाँ, राशन कार्ड में दर्ज किसी भी वयस्क सदस्य का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट e-PoS मशीन पर प्रमाणित होने पर पूरे परिवार का राशन जारी कर दिया जाता है।



