- योजना श्रेणी / विभाग: MATERNITY BENEFIT 2026
- मुख्य लाभ व उद्देश्य: गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए ₹5,000 और दूसरी बालिका जन्म पर ₹6,000 की सीधी नकद सहायता राशि
- ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।
PM Matru Vandana Yojana (PMMVY 2.0): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बेहतर स्वास्थ्य व पोषण के लिए 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0' लागू की गई है। योजना के अंतर्गत पात्र माताओं को पहली संतान के जन्म पर ₹5,000 (दो किस्तों में) तथा दूसरी संतान बालिका (Girl Child) होने पर ₹6,000 की एकमुश्त सहायता राशि सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते (DBT) में भेजी जाती है।
1. PMMVY 2.0 किस्त विवरण एवं पात्रता शर्तें
| शिशु क्रम (Child Order) | किस्त (Installment) | डीबीटी नकद राशि | आवश्यक शर्त (Eligibility Condition) |
|---|---|---|---|
| प्रथम शिशु (First Child) | 1st Installment | ₹3,000 | गर्भावस्था पंजीकरण (ANC) एवं कम से कम 1 जांच |
| प्रथम शिशु (First Child) | 2nd Installment | ₹2,000 | शिशु जन्म पंजीकरण एवं प्रथम चरण टीकाकरण पूर्ण |
| द्वितीय शिशु (Girl Child Only) | Single Tranche | ₹6,000 | बालिका जन्म पंजीकरण एवं पूर्ण टीकाकरण |
2. pmmvy.wcd.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण के चरण
- नागरिक लॉगिन पोर्टल pmmvy.wcd.gov.in पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- 'Citizen Login' का चयन कर माता और उसके पति का आधार विवरण दर्ज करें।
- एमसीएम (MCP) कार्ड पंजीयन संख्या, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार-सीडेड बैंक पासबुक अपलोड करें।
- आंगनवाड़ी सेविका या एएनएम (ANM) द्वारा सत्यापन के 30 दिनों में डीबीटी राशि स्वीकृत होगी।
3. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों की पत्नियां पात्र हैं?
उत्तर: नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) या सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाएं इस योजना हेतु पात्र नहीं हैं।
Q2. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की समय-सीमा क्या है?
उत्तर: बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर ऑनलाइन या आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है।



