- योजना श्रेणी / विभाग: TRACTOR SUBSIDY FOR FARMERS
- मुख्य लाभ व उद्देश्य: नया ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक सरकारी सब्सिडी और बैंक ऋण सुविधा
- ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) के तहत संचालित पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना (PM Kisan Tractor Subsidy Scheme) 2026 में देश के किसानों को आधुनिक खेती के लिए नए ट्रैक्टर की खरीद पर 50% तक की भारी वित्तीय सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि उत्पादकता बढ़ाना है।
1. ट्रैक्टर सब्सिडी की प्रतिशत दरें एवं अधिकतम वित्तीय सीमा
योजना के अंतर्गत किसान श्रेणियों के अनुसार सब्सिडी का विवरण:
- छोटे, सीमांत, SC/ST एवं महिला किसान: नए कृषि ट्रैक्टर की खरीद पर कुल लागत का 50% (अधिकतम ₹3,00,000) सरकारी अनुदान।
- सामान्य श्रेणी के बड़े किसान: ट्रैक्टर खरीद पर 40% तक (अधिकतम ₹2,00,000) सब्सिडी सहायता।
- शेष राशि का वित्तपोषण: 50% सब्सिडी के बाद बाकी 50% राशि किसान अपने बैंक लोन या स्वयं के अंशदान से वहन कर सकते हैं।
2. पात्रता नियम एवं आवश्यक दस्तावेज़
ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता शर्तें:
- किसान के नाम पर कम से कम कृषि योग्य भूमि का मालिकाना हक (खसरा/खतौनी) दर्ज होना चाहिए।
- किसान ने पिछले 7 वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी न ली हो।
- प्रति परिवार (पति-पत्नी व अविवाहित बच्चे) केवल एक ट्रैक्टर पर ही अनुदान स्वीकृत होगा।
- आवेदक का आधार कार्ड, बैंक खाता (Aadhaar Seeded), मोबाइल नंबर और वैध ड्राइविंग लाइसेंस (ट्रैक्टर/LMV) संलग्न करें।
- केंद्रीय पोर्टल
agrimachinery.nic.inया संबंधित राज्य के कृषि यंत्रीकरण पोर्टल (जैसे DBT Agriculture) पर ऑनलाइन फॉर्म भरें।
3. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या सब्सिडी किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर पर मिल सकती है?
उत्तर: हाँ, कृषि मंत्रालय द्वारा अधिकृत और परीक्षण पास (FMTTI Certified) किसी भी पंजीकृत ब्रांड के 20 HP से 50+ HP ट्रैक्टर पर सब्सिडी मान्य है।
Q2. क्या पुराने (Second-Hand) ट्रैक्टर पर भी सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर: नहीं, यह सब्सिडी केवल अधिकृत डीलर से खरीदे गए बिल्कुल नए ट्रैक्टर पर ही देय है।



