- योजना श्रेणी / विभाग: HOUSING MISSION 2026
- मुख्य लाभ व उद्देश्य: पीएम आवास योजना 2.0: ₹2.5 लाख तक की सरकारी सब्सिडी और नई लाभार्थी सूची में नाम देखें
- ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।
PM Awas Yojana 2.0 (PMAY) 2026: भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त पक्के मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 'PMAY-Urban 2.0' में ₹10 लाख तक के गृह ऋण पर ₹1.80 लाख से ₹2.50 लाख तक की प्रत्यक्ष ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy Scheme) और ग्रामीण क्षेत्र में सीधे बैंक खाते में ₹1,20,000 से ₹1,30,000 की निर्माण सहायता प्रदान की जाती है।
1. PMAY 2.0 के प्रमुख 4 घटक (Verticals)
| घटक (Vertical) | लक्षित लाभार्थी | सरकारी वित्तीय सहायता / सब्सिडी |
|---|---|---|
| Interest Subsidy Scheme (ISS) | EWS/LIG/MIG परिवार (आय ₹3L - ₹9L) | ₹35 लाख तक के घर हेतु ₹25L लोन पर पहले ₹8L पर 4% ब्याज सब्सिडी (₹1.80 लाख तक) |
| Beneficiary-Led Construction (BLC) | जिनके पास अपनी जमीन है (EWS) | ₹2,50,000 की सीधी केंद्रीय व राज्य अनुदान सहायता |
| Affordable Housing in Partnership (AHP) | भूमिहीन शहरी गरीब परिवार | सरकारी/निजी प्रोजेक्ट्स में किफायती फ्लैट्स पर ₹2.5 लाख सहायता |
| PMAY-Gramin 2.0 | ग्रामीण आवासविहीन परिवार | ₹1.20L (मैदानी) / ₹1.30L (पहाड़ी क्षेत्र) + 90 दिन मनरेगा मजदूरी |
2. pmaymis.gov.in / awaassoft.nic.in पर नई लिस्ट कैसे चेक करें?
- शहरी आवास के लिए pmaymis.gov.in या ग्रामीण आवास के लिए rhreporting.nic.in पर जाएं।
- 'Report' सेक्शन में जाकर 'Beneficiary details for verification' पर क्लिक करें।
- अपना राज्य (State), जिला (District), ब्लॉक (Block) और ग्राम पंचायत या नगर पालिका चुनें।
- वित्तीय वर्ष (2025-2026) का चयन करके सबमिट करें। गांव/शहर के सभी स्वीकृत आवासों की सूची, जारी किस्त की स्थिति और मकान की जियो-टैग्ड फोटो दिखाई देगी।
3. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या परिवार में पहले से पक्का मकान होने पर सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर: नहीं। आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पूरे भारत में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
Q2. बैंक लोन सब्सिडी कैसे प्राप्त होती है?
उत्तर: जब आप किसी भी बैंक (SBI, HDFC, PNB, Canara आदि) से होम लोन लेते हैं, तो बैंक सीधे CLSS Awas Portal पर सब्सिडी क्लेम करता है जो सीधे आपके लोन खाते में क्रेडिट हो जाती है।
Q3. हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय टोल-फ्री नंबर 1800-11-6163 / 1800-11-3377 पर संपर्क करें।



