- योजना श्रेणी / विभाग: KANYA VIVAH SAHAYATA
- मुख्य लाभ व उद्देश्य: गरीब व श्रमिक परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु ₹51,000 की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता
- ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।
गरीब, निराश्रित, बीपीएल और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक परिवारों पर बेटियों के विवाह के समय पड़ने वाले आर्थिक बोझ को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) का सफल संचालन किया जा रहा है। इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह आयोजनों में परिणय सूत्र में बंधने वाली प्रत्येक पात्र कन्या को गृहस्थी स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
1. ₹51,000 वित्तीय अनुदान का वितरण स्वरूप
योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का आवंटन इस प्रकार किया जाता है:
- सीधे बैंक खाते में सहायता (DBT): कुल ₹51,000 में से अधिकांश राशि (विभिन्न राज्य नियमों के अनुसार ₹43,000 से ₹49,000 तक) सीधे नवविवाहिता वधू के व्यक्तिगत बैंक खाते में अकाउंट पेयी चेक अथवा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
- विवाह आयोजन व व्यवस्था व्यय: शेष निर्धारित राशि (लगभग ₹3,000 से ₹6,000) आयोजन करने वाली स्थानीय निकाय, नगर निगम या जनपद पंचायत को विवाह संस्कार, भोजन और पंडाल व्यवस्था के लिए दी जाती है।
- विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate): सामूहिक विवाह समारोह संपन्न होते ही आयोजन स्थल पर ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नवदंपति को आधिकारिक विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र निःशुल्क सौंप दिया जाता है।
2. पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन आवश्यक है:
- कन्या के परिवार का संबंधित राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है और परिवार गरीबी रेखा (BPL), अंत्योदय अथवा संबल योजना/श्रमिक संवर्ग में पंजीकृत होना चाहिए।
- कानूनी आयु सीमा: विवाह की तिथि पर कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर (दूल्हे) की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी होनी अनिवार्य है। बाल विवाह के मामलों में योजना पूरी तरह अमान्य है।
- परित्यक्ता (Divorced) अथवा कल्याणी (विधवा) महिलाएं भी अपने पुनर्विवाह के लिए योजना में सहायता पाने की पात्र हैं।
- आवेदन कैसे करें: ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत सचिव तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम / नगर पालिका कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में विवाह की तारीख से कम से कम 15 से 30 दिन पहले आवेदन पत्र जमा करें। आवश्यक दस्तावेज: कन्या व वर का आयु प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, बीपीएल राशन कार्ड और कन्या की बैंक पासबुक।
3. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या सामूहिक विवाह में शामिल होना अनिवार्य है?
उत्तर: अधिकांश राज्यों में ₹51,000 की पूर्ण अनुदान सहायता जिला प्रशासन, नगरीय निकायों अथवा जनपद पंचायतों द्वारा आयोजित आधिकारिक सामूहिक विवाह सम्मेलनों में सम्मिलित होने पर ही देय होती है ताकि फिजूलखर्ची पर रोक लग सके।
Q2. बैंक खाता किसका होना चाहिए?
उत्तर: सहायता राशि का चेक या डीबीटी केवल कन्या (दुल्हन) के स्वयं के नाम के राष्ट्रीयकृत या शेड्यूल्ड बैंक खाते में भेजा जाता है। वर या माता-पिता के खाते में राशि नहीं दी जाती।



