- योजना श्रेणी / विभाग: PRICE DEFICIENCY PAYMENT
- मुख्य लाभ व उद्देश्य: फसल का बाजार भाव गिरने पर भी नुकसान नहीं — एमएसपी अंतर की सीधी भरपाई
- ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।
किसानों को कृषि उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और बंपर पैदावार के समय खुले बाजार में फसलों की कीमतों में आने वाली गिरावट से बचाने के लिए भावांतर भरपाई योजना (Bhavantar Bharpayee Yojana / Price Deficiency Payment Scheme) 2026 एक मजबूत सुरक्षा कवच है। इसके तहत यदि किसान की फसल मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) अथवा संरक्षित मूल्य से कम में बिकती है, तो मूल्य के अंतर (भाव के अंतर) का भुगतान सरकार सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) से करती है।
1. भावांतर भरपाई योजना का कार्यप्रणाली और प्रमुख लाभ
योजना का वित्तीय गणित और मुख्य विशेषताएं:
- मूल्य घाटे की सीधी भरपाई: उदाहरण के तौर पर यदि किसी फसल का संरक्षित मूल्य ₹1,000 प्रति क्विंटल है और मंडी में औसत बिक्री मूल्य ₹800 रहा, तो ₹200 प्रति क्विंटल का घाटा सीधे सरकार किसान को देती है।
- अधिसूचित फसलें: बाजरा, मूंग, मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी जैसी तिलहन-दलहन फसलों के साथ-साथ आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, गाजर जैसी 16 से अधिक बागवानी फसलें शामिल हैं।
- मंडी में भौतिक खरीद का झंझट नहीं: किसान किसी भी अधिकृत कृषि उपज मंडी में अपनी फसल बेच सकता है; सरकार केवल जे-फॉर्म (J-Form) के आधार पर भाव अंतर का भुगतान करती है।
- पारदर्शी ई-भुगतान: राज्य के ई-उपार्जन या मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के माध्यम से सीधा बैंक खाता अंतरण।
2. भावांतर भरपाई के लिए पंजीकरण और दावा प्रक्रिया
किसानों के लिए 3-चरणीय आवेदन प्रक्रिया:
- बुवाई के मौसम में आधिकारिक पोर्टल (जैसे fasal.haryana.gov.in या संबंधित राज्य के उपार्जन पोर्टल) पर अपनी जमीन और बोई गई फसल का अनिवार्य पंजीकरण करें।
- फसल पकने पर संबंधित राज्य कृषि विपणन बोर्ड (Mandi Board) की अधिसूचित मंडी में लाइसेंस प्राप्त आढ़ती/व्यापारी को अपनी उपज बेचें और आधिकारिक जे-फॉर्म (J-Form) प्राप्त करें।
- मंडी गेट पास और जे-फॉर्म स्वतः पोर्टल से लिंक हो जाते हैं। सत्यापन के 15 दिनों के भीतर भावांतर की राशि किसान के खाते में अंतरित कर दी जाती है।
3. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या बिना पोर्टल रजिस्ट्रेशन के भावांतर राशि मिल सकती है?
उत्तर: नहीं, निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अपनी फसल का ई-गिरदावरी/फसल ब्योरा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
Q2. क्या किराए पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान भी पात्र हैं?
उत्तर: हाँ, काश्तकार किसान (Tenant Farmers) भूमि मालिक के सहमति पत्र और बटाईदार घोषणा के साथ पोर्टल पर पंजीकरण कर योजना का लाभ ले सकते हैं।



