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✔ Fact-checked 2026-10-23 🏛 FISHERIES SECTOR AID ⏱ 2 Min Read

PM Matsya Kisan Samridhi (PM-MKSSY) 2026: मछली पालकों को ₹40 लाख तक सब्सिडी व बीमा — NFDP पोर्टल

📅 प्रकाशित: 2026-10-23
🌐 भाषा: हिंदी (Hindi)
🔍 आधिकारिक स्रोतों से जांचा गया
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⚡ 30 सेकंड में समझें — मुख्य बिंदु (Quick Takeaways)
  • योजना श्रेणी / विभाग: FISHERIES SECTOR AID
  • मुख्य लाभ व उद्देश्य: मत्स्य पालकों व सूक्ष्म उद्यमों को ₹40 लाख तक 50% पूंजीगत सब्सिडी और बीमा
  • ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) 2026 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत ₹6,000 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र का औपचारिकीकरण करना, राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना, जलीय कृषि बीमा को बढ़ावा देना और सूक्ष्म मत्स्य उद्यमियों को 50% तक की भारी पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करना है।

1. पीएम-एमकेएसएसवाई के तहत वित्तीय सब्सिडी और बीमा संबल

योजना के चार मुख्य स्तंभ और वित्तीय लाभ:

  • मत्स्य क्षेत्र का राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP): राष्ट्रीय मात्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म (National Fisheries Digital Platform) पर सभी मछली पालकों, नाव मालिकों, मत्स्य श्रमिकों और विक्रेताओं को डिजिटल पहचान पत्र (Fisher ID) जारी किया जाता है।
  • सूक्ष्म उद्यमों को 50% तक पूंजीगत सब्सिडी: मत्स्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, चारा निर्माण संयंत्र और आधुनिक हैचरी लगाने के लिए सामान्य वर्ग को 40% (अधिकतम ₹40 लाख) और महिलाओं, एससी/एसटी लाभार्थियों को 50% तक की सब्सिडी मिलती है।
  • जलीय कृषि बीमा प्रोत्साहन (Aquaculture Insurance): फसल खराबे, बीमारी या प्राकृतिक आपदा से मछली/झींगा फसल के नुकसान पर 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक के बीमा प्रीमियम पर 20% से 70% तक की सीधी प्रीमियम सब्सिडी सरकार देती है।
  • सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला और गुणवत्ता प्रोत्साहन: मछली में एंटीबायोटिक अवशेषों की रोकथाम और स्वच्छ पैकेजिंग मानकों को अपनाने पर विशेष प्रदर्शन-आधारित वित्तीय अनुदान (Performance-based Grant) दिया जाता है।

2. नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) पर पंजीकरण प्रक्रिया

मछली पालकों के लिए 3-चरणीय सरल पंजीकरण:

  1. आधिकारिक पोर्टल nfdp.dof.gov.in या NFDB की वेबसाइट पर जाएं।
  2. अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी प्रमाणीकरण पूरा करें।
  3. अपने तालाब/जलाशय का क्षेत्रफल, मत्स्य पालन गतिविधि (मीठा पानी, खारा पानी, सजावटी मछली पालन आदि) और बैंक खाता विवरण दर्ज कर डिजिटल 'मत्स्य किसान पहचान पत्र' (Fisher Card) डाउनलोड करें।

3. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या छोटे तालाब वाले किसान भी इसके पात्र हैं?
उत्तर: हाँ, 0.2 हेक्टेयर से लेकर बड़े जलक्षेत्रों में मछली या झींगा पालन करने वाले सभी छोटे व सीमांत किसान NFDP पर निःशुल्क पंजीकरण कराकर सभी लाभ उठा सकते हैं।

Q2. क्या पहले से मछली पालन कर रहे किसान बीमा सब्सिडी ले सकते हैं?
उत्तर: हाँ, NFDP पर पंजीकृत किसान अपनी चालू फसल के लिए अधिकृत बीमा कंपनियों से जलीय बीमा लेकर सरकारी प्रीमियम सब्सिडी का सीधा लाभ ले सकते हैं।

📍 अपने राज्य की अन्य मत्स्य व पशुपालन योजनाएं देखें →
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राजेश कुमार
सत्यापित शोधकर्ता एवं लेखक

राजेश कुमार

पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ एवं सरकारी योजना शोधकर्ता। भारतीय नागरिकों तक पारदर्शी, सत्य और आधिकारिक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए समर्पित। तथ्य-जांच नीति देखें →