- योजना श्रेणी / विभाग: CONCESSIONAL AGRI LOAN
- मुख्य लाभ व उद्देश्य: किसान क्रेडिट कार्ड: 4% रियायती ब्याज दर पर ₹3 लाख लोन, ₹1.60 लाख बिना गारंटी
- ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।
Kisan Credit Card (KCC) Scheme 2026: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित 'किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) योजना देश के किसानों के लिए सबसे सुलभ और सस्ती संस्थागत ऋण सुविधा है। संशोधित ब्याज सब्वेंशन योजना (Modified Interest Subvention Scheme - MISS) के तहत किसानों को ₹3,00,000 (₹3 लाख) तक का अल्पकालिक फसली ऋण मात्र 4% की प्रभावी वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त ₹2,00,000 (₹2 लाख) तक का ऋण बिना किसी बंधक या गारंटी (Collateral-Free) के तुरंत स्वीकृत किया जाता है।
1. किसान क्रेडिट कार्ड ऋण व ब्याज दर ढांचा
| ऋण श्रेणी / घटक | निर्धारित सीमा | ब्याज दर व सुरक्षा शर्तें |
|---|---|---|
| बिना गारंटी ऋण (Collateral-Free) | ₹1.60 लाख तक | कोई जमीन गिरवी नहीं, कोई थर्ड-पार्टी गारंटर नहीं |
| रियायती फसली ऋण सीमा (Subvention Limit) | ₹3.00 लाख तक | समय पर अदायगी पर मात्र 4% वार्षिक ब्याज |
| पशुपालन एवं मत्स्य पालन KCC | ₹2.00 लाख तक | डेयरी, पोल्ट्री व मछली पालन हेतु 4% रियायती दर पर उपलब्ध |
| कार्ड वैधता एवं नवीनीकरण | 5 वर्ष (5 Years) | वार्षिक समीक्षा के आधार पर 10% क्रेडिट लिमिट वृद्धि |
2. कौन-कौन किसान KCC के पात्र हैं?
- व्यक्तिगत / संयुक्त भू-स्वामी: अपनी कृषि भूमि पर खेती करने वाले सभी किसान।
- बटाईदार एवं पट्टेदार किसान (Tenant Farmers & Sharecroppers): मौखिक या लिखित समझौते पर दूसरों की भूमि पर खेती करने वाले किसान।
- स्वयं सहायता समूह (SHG) व जेएलजी (JLG): किसानों के संयुक्त दायित्व समूह।
- पशुपालक एवं मछली पालक: गाय, भैंस, बकरी या मत्स्य पालन करने वाले ग्रामीण उद्यमी।
3. RuPay KCC डेबिट कार्ड के फायदे
किसानों को क्रेडिट सीमा के साथ एक स्मार्ट RuPay Kisan Credit Card प्रदान किया जाता है। किसान किसी भी बैंक के एटीएम से आवश्यकतानुसार नकदी निकाल सकते हैं तथा बीज, खाद और कीटनाशक दुकानों पर पीओएस (POS) मशीन से सीधे स्वाइप कर सकते हैं। केवल निकाली गई राशि और उपयोग की अवधि पर ही ब्याज लगता है, संपूर्ण स्वीकृत सीमा पर नहीं।
4. आवेदन कैसे करें? (Online & Offline Process)
- पीएम किसान लाभार्थी हेतु आसान फॉर्म: यदि आप PM-Kisan के पंजीकृत लाभार्थी हैं, तो केवल एक पन्ने का KCC आवेदन फॉर्म भरकर अपने बैंक में जमा करें।
- जनसमर्थ पोर्टल से ऑनलाइन: आधिकारिक पोर्टल jansamarth.in पर जाकर 'Agri Kisan Credit Card' चुनें और अपनी भूमि खसरा-खतौनी अपलोड करें।
- सीएससी केंद्र: निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर डिजिटल KCC आवेदन दर्ज करवाएं। बैंक द्वारा 14 कार्यदिवसों के भीतर कार्ड स्वीकृत करना अनिवार्य है।
5. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. यदि किसान समय पर ऋण न चुकाए तो ब्याज दर क्या होगी?
उत्तर: समय पर भुगतान न करने पर 3% की प्रोत्साहन छूट समाप्त हो जाती है और 7% सामान्य दर लागू होती है।
Q2. क्या KCC के साथ कोई बीमा सुरक्षा मिलती है?
उत्तर: हां, KCC धारकों को अधिसूचित फसलों के लिए PM Fasal Bima Yojana का स्वतः सुरक्षा कवर तथा ₹50,000 का दुर्घटना बीमा मिलता है।
Q3. KCC बनवाने के लिए बैंक कोई प्रोसेसिंग फीस लेता है?
उत्तर: ₹3 लाख तक के KCC ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन चार्ज और लेजर फोलियो चार्ज पूरी तरह माफ कर रखा है।



