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✔ Fact-checked 2026-10-05 🏛 RETIREMENT & TAX SAVING ⏱ 2 Min Read

NPS Tax Benefits & Rules 2026: एनपीएस टियर-1 और टियर-2 टैक्स छूट व निकासी नियम

Editorial Team लेखक: Editorial Team
📅 प्रकाशित: 2026-10-05
🌐 भाषा: हिंदी (Hindi)
🔍 आधिकारिक स्रोतों से जांचा गया
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⚡ 30 सेकंड में समझें — मुख्य बिंदु (Quick Takeaways)
  • योजना श्रेणी / विभाग: RETIREMENT & TAX SAVING
  • मुख्य लाभ व उद्देश्य: ₹50,000 अतिरिक्त टैक्स छूट, 60% टैक्स-फ्री निकासी व पेंशन नियम
  • ध्यान दें: राशि, तारीख और पात्रता बदल सकती है — आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System - NPS) 2026 में भारत के वेतनभोगी, स्व-नियोजित और निजी क्षेत्र के नागरिकों के लिए सबसे कम लागत वाला पेंशन और टैक्स-सेविंग निवेश साधन है। इसमें इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर 60 वर्ष की आयु पर एकमुश्त फंड और नियमित मासिक पेंशन दोनों मिलते हैं।

1. NPS में मिलने वाली 3-स्तरीय टैक्स छूट और टियर अंतर

एनपीएस टियर-1 और टियर-2 के प्रमुख टैक्स लाभ:

  • धारा 80CCD(1) के तहत छूट: ₹1.50 लाख की सामान्य 80C सीमा के अंतर्गत वेतन का 10% या सकल आय का 20% तक निवेश।
  • धारा 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 अतिरिक्त छूट: 80C के ₹1.50 लाख के अलावा ₹50,000 की अलग विशेष टैक्स छूट (कुल ₹2 लाख की कटौती)।
  • टियर-1 खाता (Tier-1): यह अनिवार्य रिटायरमेंट खाता है जिसमें टैक्स छूट मिलती है और 60 वर्ष तक लॉक-इन रहता है।
  • टियर-2 खाता (Tier-2): यह स्वैच्छिक बचत खाता है जिसमें जब चाहें पैसा जमा और निकाला जा सकता है (म्यूचुअल फंड की तरह लिक्विड)।

2. 60 वर्ष पर निकासी एवं मासिक पेंशन (Annuity) नियम

एनपीएस मैच्योरिटी पर फंड वितरण की व्यवस्था:

  1. 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर कुल संचित फंड का 60% हिस्सा पूरी तरह टैक्स-फ्री (100% Tax-Free) एकमुश्त निकाला जा सकता है।
  2. शेष 40% हिस्से से जीवन बीमा कंपनी (जैसे LIC, SBI Life, HDFC Life) से वार्षिकी (Annuity) खरीदी जाती है, जिससे आजीवन मासिक पेंशन मिलती है।
  3. यदि कुल कॉर्पस ₹5 लाख से कम है, तो पूरी राशि एकमुश्त निकालने की छूट मिलती है।
  4. समय से पहले आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) बच्चों की उच्च शिक्षा, विवाह, मकान निर्माण या गंभीर बीमारी के लिए 3 साल बाद संभव है।

3. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में भी NPS पर छूट मिलती है?
उत्तर: नए टैक्स रिजीम में नियोक्ता (Employer) द्वारा धारा 80CCD(2) के तहत जमा किया गया 14% (केंद्रीय/राज्य सरकार) या 10% (निजी) अंशदान पूरी तरह कर-मुक्त रहता है।

Q2. NPS खाता ऑनलाइन कैसे खोलें?
उत्तर: eNPS पोर्टल enps.nsdl.com या CAMS/KFintech पोर्टल पर जाकर आधार OTP या डिजिलॉकर के जरिए 5 मिनट में PRAN जनरेट कर सकते हैं।

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Editorial Team
सत्यापित शोधकर्ता एवं लेखक

Editorial Team

पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ एवं सरकारी योजना शोधकर्ता। भारतीय नागरिकों तक पारदर्शी, सत्य और आधिकारिक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए समर्पित। तथ्य-जांच नीति देखें →